(income tax form-16 download)आयकर विभाग ने जारी किया फॉर्म-16, ऐसे करें डाउनलोड
nn
नई दिल्ली. आयकर विभाग ने अपने ट्रेसेज वेबसाइट पर फॉर्म – 16 उपलब्ध करा दिया है। साथ ही कंपनियों के एचआर डिपार्टमेंट ने भी अपने कर्मचारियों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए फॉर्म-16 उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। एचआर डिपार्टमेंट फॉर्म – 16 उपलब्धता की सूचना ई-मेल के जरिए कर्मचारियों को दे रहे हैं। कर्मचारी सीधे अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म-16 प्राप्त कर सकते हैं या पैनकार्ड और यूजर आइडी के जरिए ट्रेसेज वेबसाइट www.tdscpc.gov.in से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एचआर फॉर्म- 16 उपलब्धता की सूचना ई- मेल के जरिए कर्मचारियों को दे रहे हैं।
nn
फॉर्म-16 में होती हैं ये जानकारियां
nn
आइटीआर फाइल करने के लिए जिस दस्तावेज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वह फॉर्म 16 है। इनकम टैक्स एक्सपर्ट अर्चित गुप्ता ने कहा, फॉर्म-16 एक तरह का टैक्स यानी टीडीएस सर्टिफिकेट है, जो इम्प्लॉयर यानी कंपनी अपने कर्मचारी को देती है। इसमें पूरे वित्त वर्ष सैलरी से इनकम, एग्जम्शन यानी छूट और डिडक्शन यानी कटौती के साथ सैलरी से काटे गए टीडीएस की पूरी जानकारी होती है।
nn
फॉर्म 16 मिलते ही यह करें: अर्चित गुप्ता ने कहा, टैक्सपेयर्स को फॉर्म 16 मिलते ही चेक कर लेना चाहिए की उसमें दी गई सभी जानकारी सही है या नहीं। कोई त्रुटि मिलने पर तुरंत अपने नियोक्ता से संपर्क कर इसे ठीक कराएं, इसके बाद ही आइटीआर फाइल करें। फॉर्म-16 में कटे टीडीएस का मिलान इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर मौजूद फॉर्म, 26एएस और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआइएस) से जरूर करें। टीडीएस कटौती की रकम समान होनी चाहिए।
nn
अलाउंस की परख लें डिटेल्स इनकम टैक्स रिटर्न
nn
भरने से पहले फॉर्म-16 को अच्छे से परख लें। देख लें कि आपके फॉर्म-16 में अलाउंस आदि को दर्शाया गया है या नहीं। इनमें हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए और लीव ट्रैवल असिस्टेंस यानी एलटीए महत्वपूर्ण हैं।
nn
ये भी चेक करना जरूरी
nn
देख लें कि पैन नंबर ठीक है या नहीं। अगर पैन गलत हुआ तो टैक्स रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर पुरानी टैक्स रिजीम चुना है तो टैक्स बचाने वाले डिडक्शंस का विवरण जांचें।
nn
फॉर्म-16 में अपना नाम, पता और कंपनी का टैन नंबर चेक कर लें। इसे फॉर्म 26 एएस और एआइएस से जरूर मिलाएं। 2022-23के दौरान अगर नौकरी बदली है तो पुरानी कंपनी से भी फॉर्म- 16 जरूर कलेक्ट करें।
nn
आईटीआर फॉर्म 3 जारी:
nn
आयकर विभाग ने आइटीआर फॉर्म-1, 2 और फॉर्म-4 पहले ही जारी कर दिया था, अब विभाग ने आइटीआर फॉर्म-3 भी जारी कर दिया है। फॉर्म-3 का उपयोग ऐसे लोग या हंदू अविभाजित परिवार कर सकते हैं, जिनकी आमदनी व्यवसाय या पेशे से होती है। इसके अलावा वह व्यक्ति भी आइटीआर फॉर्म 3 का उपयोग कर सकता है जो फॉर्म -1 (सहज), फॉम-2 या फॉर्म-4 (सुगम)
nn
फाइल करने के लिए पात्र नहीं है।