छत्तीसगढ़ का 58% आरक्षण विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा: मुख्य न्यायाधीश ने अपील की फाइल अपने पास रखी, तत्काल सुनवाई पर फैसला कल

छत्तीसगढ़ का 58% आरक्षण विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा:  मुख्य न्यायाधीश ने अपील की फाइल अपने पास रखी, तत्काल सुनवाई पर फैसला कलn

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छत्तीसगढ़ में 58 फीसदी आरक्षण वापस लेने का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता बीके मनीष ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने यह फाइल अपने पास रखी है। बताया जा रहा है कि वे इस पर तत्काल सुनवाई के लिए शुक्रवार सुबह आदेश पारित कर सकते हैं.

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याचिकाकर्ता बीके मनीष ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 30 सितंबर को राज्य सिविल सेवा के सफल उम्मीदवारों की सूची जारी करने की संभावना को देखते हुए तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन किया गया है. यदि मुख्य न्यायाधीश उनकी याचिका से सहमत होते हैं, तो वह जल्द ही इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश जारी कर सकते हैं। इस मामले में आदिवासी समाज के नेता योगेश ठाकुर और जांजगीर-चांपा जिला पंचायत सदस्य विद्या सिदार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं भी दाखिल होने जा रही हैं.

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इस बीच अपील को लेकर सर्व आदिवासी समाज के दोनों धड़ों और अन्य आदिवासी संगठनों में बैठकों का दौर जारी है. अपील पर कोई भी संगठन कोई निर्णय नहीं ले पाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है. इसके लिए तीन वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी का पैनल भी तय किया गया है।

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गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति समिति ने जारी की चेतावनी

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इस बीच गुरु घासीदास साहित्य और संस्कृति समिति ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। मामले में एक अन्य पक्षकार रेणु पंत ने भी कैविएट दायर किया है। उनका कहना है कि मामले में कोई अंतरिम राहत देने से पहले उनके पक्ष को भी सुना जाना चाहिए. 2012 में, गुरु घासीदास साहित्य और संस्कृति समिति ने उच्च न्यायालय में अनुसूचित जाति आरक्षण को 32% तक कम करने के तत्कालीन सरकार के कानून को चुनौती दी थी।

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हाईकोर्ट ने बदला पूरा आरक्षण

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बिलासपुर हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को अपने फैसले में छत्तीसगढ़ के 58% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया था। इसके साथ ही अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 32% से घटाकर 20% कर दिया गया। वहीं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 12 फीसदी से बढ़ाकर 16 फीसदी कर दिया गया है. इतना ही नहीं सरगुजा संभाग में जिला संवर्ग का आरक्षण भी इस फैसले से बुरी तरह प्रभावित हुआ है. स्कूलों और कॉलेजों में आरक्षण पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इसको लेकर पूरे राज्य में बवाल हो गया है.

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