रीवा कोर्ट का फैसला: नशीली सिरप के आरोपी को 10 वर्ष की सजा व एक लाख का जुर्माना

रीवा. नशीली सिरप के आरोपी को न्यायालय ने सश्रम ‘कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। जिला लोक अभियोजक शशि तिवारी ने बताया कि 12 सितंबर 2015 को चोरहटा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर फोरव्हीलर वाहन क्र. एमपी 17 सीए 4898 को अमवां गांव के समीप रोक लिया। उसमें दो व्यक्ति बैठे हुए थे जिनको हिरासत में लेकर पुलिस ने तलाशी ली तो उनके कब्जे से 98 शीशी नशीली सिरप बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट केशव सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना।

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न्यायालय में पुलिस की ओर से लोक अभियोजक ने साक्ष्य प्रस्तुत किये। उन्होंने न्यायालय में तर्क दिया कि यह अपराध समाज में युवाओं को बर्बाद कर रहा है जिससे आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपी कुलदीप कुशवाहा पिता सुदर्शन प्रसाद 28 वर्ष निवासी अमवां थाना चोरहटा को दोषी मानते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। इस प्रकरण में एक अन्य आरोपी मनोज शुक्ला को कुछ दिन पूर्व दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।

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