Jaipur Bomb Case: सुप्रीम कोर्ट में 17 को सुनवाई फैसले की समीक्षा की जाएगी, दोषियों की रिहाई पर स्टे नहीं
Jaipur Bomb Case: सुप्रीम कोर्ट में 17 को सुनवाई फैसले की समीक्षा की जाएगी, दोषियों की रिहाई पर स्टे नहीं
May 13, 2023, 12:50 IST

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट 2008 के जयपुर बम ब्लास्ट मामले में चार दोषियों को बरी करने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने पर सहमत हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने धमाकों में जान गंवाने वालों के परिजनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें दोषियों को बरी कर दिया था। वह हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा करेगा। मामले की निचली कोर्ट ने दी थी फांसी की सजा
मामले में सैफुर्रहमान, मो. सरवर आजमी, मो. सैफ और मो. सलमान को फांसी की सजा सुनाई थी। एक आरोपी शाहबाज हुसैन को बरी कर दिया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने चारों दोषियों को बरी करने का फैसला सुनाया। इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।
अगली सुनवाई 17 मई को होगी।