Two drivers in the bus in MP: खरगोन में हुई बस दुर्घटना से मां शारदा ट्रेवल्स कंपनी की बस का रजिस्ट्रेशन एवं परमिट निलंबित

MP की बसों में दो चालक : भोपाल, मध्य प्रदेश। लंबी दूरी की यात्री बसों के सुचारू संचालन के लिए अब दो चालक रखे जाएंगे, ताकि यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। यात्री बसों में दो चालक रखने से किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना नहीं रहेगी और बस का संचालन भी समय पर हो सकेगा। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को बस संचालकों द्वारा इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि यात्रियों को उचित सुरक्षा प्रदान की जा सके.
पंजीकरण का निलंबन, परमिट रद्द करना और बस की फिटनेस
परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने खरगोन जिले के डोंगर गांव में हुई बस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मां शारदा ट्रेवल्स कंपनी की बस का पंजीकरण और परमिट निलंबित कर दिया गया है और बस की फिटनेस रद्द कर दी गई है. श्री राजपूत ने बताया कि मां शारदा ट्रेवल्स की बस क्रमांक एमपी 10पी 7755 सुबह 08:45 बजे खरगोन से इंदौर जाते समय खरगोन के लुहारा और डोंगरगांव के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में 24 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि करीब डेढ़ दर्जन यात्री घायल हो गए. घायलों को उचित इलाज के लिए खरगोन और इंदौर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया।
परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि दुर्घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन एवं परिवहन विभाग का अमला तत्काल राहत एवं बचाव कार्य में लगा हुआ है. घटना की मस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। श्री राजपूत ने कहा कि हादसे की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में बस की स्टेयरिंग फेल होने की जानकारी सामने आई है। उन्होंने कहा कि हादसे की जांच के बाद संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मृतकों को 6 लाख और घायलों को 1 लाख की आर्थिक सहायता
खरगोन बस हादसे में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे, जबकि घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे. वहीं राज्य सरकार मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी. इसके अलावा मामूली रूप से घायल यात्रियों को 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही हादसे में घायल हुए सभी यात्रियों का नि:शुल्क इलाज किया जा रहा है।