ज्ञानवापी विवाद: हाईकोर्ट के कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच के आदेश

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे में मिले कथित शिवलिंग को बिना खंडित किए वैज्ञानिक जांच करने का आदेश दिया। कोर्ट ने वाराणसी जिला जज के कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका के आदेश को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने एएसआइ की रिपोर्ट के 1.आधार पर साइंटिफिक सर्वे से जांच कराने का आदेश दिया। अधीनस्थ कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति कायम रखने के आदेश के कारण 14 अक्टूबर को कार्बन डेटिंग जांच से इनकार कर दिया था। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कथित शिवलिंग ज्ञानवापी परिसर में 16 मई को वुजूखाने में मिला। साइंटिफिक सर्वे के जरिए यह पता लगाना होगा कि कथित शिवलिंग कितना पुराना है, यह वास्तव में शिवलिंग है या कुछ और।

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मामले में एएसआइ ने गुरुवार को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। याचिका पर राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल एम.सी. चतुर्वेदी और चीफ स्टेंडिंग काउंसिल बिपिन बिहारी पांडेय ने पक्ष रखा। एडवोकेट हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष से थे, जबकि ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से एस.एफ.ए. नकवी ने पक्ष रखा।

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